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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत सरकार असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को पेंशन उपलब्ध कराएगी | प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की घोषणा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा की गई| इस योजना की घोषणा 1 फरवरी 2019 को अंतरिम बजट पेश करते हुए की गई |

Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana के अंतर्गत असंगठित क्षेत्रों के कामगारों को लाभ प्रदान किया जाएगा | जैसे- ड्राइवर, रिक्शा चालक, मोची, दर्जी, मजदूर, घरों में काम करने वाले नौकर आदि लोग जिनकी मासिक आय ₹15000 या उससे कम है | वह सभी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं |
दोस्तों, आज के इस आर्टिकल में हम आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं | यदि आप भी इस योजना से जुड़ी संपूर्ण जानकारी जानने के इच्छुक हैं | अतः हमारे आर्टिकल के साथ अंत तक जुड़े रहिए |
Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana 2020
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी | इस योजना के तहत लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु के पश्चात ₹3000 की पेंशन प्रतिमाह दी जाएगी | इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले लाभार्थियों की आयु 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक होनी चाहिए |
इस योजना का लाभ सरकारी कर्मचारी, नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) तथा राज्य कर्मचारी बीमा निगम(ESIC) के सदस्य नहीं उठा सकते हैं | इस योजना में वह लोग शामिल नहीं हो सकते हैं ,जो की आयकर दाता हैं |
Highlights of Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana 2020
Scheme Name | Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana |
Launched By | Finance Minister Mr. Piyush Goyal |
Launched date | 1st February 2019 |
Start date of scheme | 15th February 2019 |
Beneficiary | Unrecognized sector Workers |
No of beneficiary | 10 Crore approximate |
Contribution | Rs 55 per month to Rs 200 Per month |
Pension amount | Rs 3000 Per month |
Category | Central govt. scheme |
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के पश्चात आर्थिक सहायता प्रदान करना है | जिससे कि बुढ़ापे में वह अपना जीवन यापन कर सके तथा अपने आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें | इसके लिए सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ₹3000 प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी | PMSYM Scheme 2020 के माध्यम से श्रम योगियों को आत्मनिर्भर तथा सशक्त बनाना ही इस योजना का केंद्र बिंदु है| इस योजना के जरिए भारत सरकार गरीबों तथा मजदूर श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना चाहती है | यही इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है |
Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana के लाभ
- इस योजना का लाभ देश के सभी असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को प्रदान किया जाएगा |
- PMSYM योजना के तहत लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु के पश्चात ₹3000 की धनराशि प्रतिमाह पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी |
- जितना आप इस योजना में योगदान करते हैं,सरकार भी आपके अकाउंट में उतना ही योगदान करती है |
- आपकी मृत्यु के बाद पत्नी को आजीवन आधी अर्थात डेढ़ हजार रुपए प्रतिमाह प्राप्त होंगे |
- इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा दी जाने वाली ₹3000 की धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे |
- इस योजना के द्वारा आपको बुढ़ापे में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त होगी |
PMSYM Scheme नामांकन प्रक्रिया

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ कौन- कौन प्राप्त नहीं कर सकता?
इस योजना का लाभ निम्नलिखित क्षेत्रों मैं काम करने वाले व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं-
- संगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति
- कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य
- राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य
- राज्य कर्मचारी बीमा निगम के सदस्य
- आयकर का भुगतान करने वाले व्यक्ति
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ कौन-कौन प्राप्त कर सकता है?
इस योजना का लाभ निम्नलिखित क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं-
- छोटे और सीमांत किसान
- भूमिहीन खेतिहर मजदूर
- मछुआरे
- पशुपालक
- चमड़े के कारीगर
- बुनकर
- सफाई कर्मी
- घरेलू कामगार
- सब्जी तथा फल विक्रेता
- भट्टे और पत्थर खदानों में लेबलिंग और पैकिंग करने वाले लोग
- निर्माण और आधारभूत संरचना में कार्य करने वाले लोग
- प्रवासी मजदूर आदि|
पीएम श्रम योगी मानधन योजना की पात्रता
- आवेदक असंगठित क्षेत्रों का कामगार श्रमिक होना चाहिए |
- लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए |
- असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की मासिक income ₹15000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए |
- आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए |
- पात्र व्यक्ति EPFO, NPS और ESIC के अंतर्गत काम नहीं करने वाला होना चाहिए |
- सब्सक्राइब के पास मोबाइल फोन, आधार संख्या होना अनिवार्य है |
- योजना के लिए बचत खाता होना चाहिए |
PMSYM Yojana 2020 के दस्तावेज
इस योजना के तहत आवेदन के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी-
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- पत्र व्यवहार का पता
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
Premium Amount in Shram Yogi Mandhan Jojana
entry Age | Superannuation Age | Member’s monthly contribution (Rs) | Central Govt’s monthly contribution (Rs) | Total monthly contribution (Rs) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5)= (3)+(4) |
18 | 60 | 55 | 55 | 110 |
19 | 60 | 58 | 58 | 116 |
20 | 60 | 61 | 61 | 122 |
21 | 60 | 64 | 64 | 128 |
22 | 60 | 68 | 68 | 136 |
23 | 60 | 72 | 72 | 144 |
24 | 60 | 76 | 76 | 152 |
25 | 60 | 80 | 80 | 160 |
26 | 60 | 85 | 85 | 170 |
27 | 60 | 90 | 90 | 180 |
28 | 60 | 95 | 95 | 190 |
29 | 60 | 100 | 100 | 200 |
30 | 60 | 105 | 105 | 210 |
31 | 60 | 110 | 110 | 220 |
32 | 60 | 120 | 120 | 240 |
33 | 60 | 130 | 130 | 260 |
34 | 60 | 140 | 140 | 280 |
35 | 60 | 150 | 150 | 300 |
36 | 60 | 160 | 160 | 320 |
37 | 60 | 170 | 170 | 340 |
38 | 60 | 180 | 180 | 360 |
39 | 60 | 190 | 190 | 380 |
40 | 60 | 200 | 200 | 400 |
PMSYM Yojana के अंतर्गत एग्जिट तथा पेट्रोल
यदि आप इस योजना को बीच में छोड़ते हैं तो आपको नीचे दी गई शर्तों को मानना होगा |
- यदि लाभार्थी 10 वर्ष से पहले इस योजना से बाहर निकलता है | अतः परिणाम स्वरूप उसे अंशदान सेविंग बैंक खाते की दर पर दिया जाएगा |
- किसी कारणवश यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसका जीवन साथी इस योजना को जारी रख सकता है |
- यदि लाभार्थी 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के बाद बाहर निकलता है लेकिन 60 वर्ष की आयु से पहले ही निकलता है | अतः लाभार्थी को अंशदान के साथ-साथ संचित ब्याज के रूप में अंशदान या बचत बैंक दर पर जो भी अधिक होता है दिया जाएगा |
- यदि 60 वर्ष की आयु से पहले लाभार्थी इस योजना को जारी रखने में असमर्थ हो जाता है | अतः इस स्थिति में उसका जीवन साथी इस योजना को जारी रख सकता है |
- इसके अलावा सरकार द्वारा NSSB की सलाह पर अन्य निकास प्रावधान भी जारी किए जा सकते हैं |
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
यदि आप PMSYM Yojana के तहत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं | अतः इसके लिए नीचे दिए गए सभी steps को follow कीजिए |
- सबसे पहले आपको अपने सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, मोबाइल नंबर आदि के साथ निकटतम जन सेवा केंद्र में जाना होगा |
- इसके पश्चात अपने सभी दस्तावेज सी एससी अधिकारी के पास जमा करने होंगे |
- यहां सी एससी एजेंट आपका फॉर्म भर देंगे |
- सी एससी एजेंटआवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल कर आपको दे देंगे |
- इसके बाद आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर भविष्य के लिए सुरक्षित करके रख ले |
- PMSYM Scheme मैं इस प्रकार आपका आवेदन हो जाएगा |
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
यदि आप इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए नीचे दिए गए सभी steps को follow कीजिए |
- सबसे पहले PMSYM Yojana की ऑफिशल वेबसाइट पर जाइए |
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा |
- इस होम पेज पर आपको Click here to apply now के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा |
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज खुल कर आएगा |
- इस पेज पर आपको Self Enrollment के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा |
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपना मोबाइल नंबर enter कीजिए |
- इसके पश्चात Proceed के बटन पर क्लिक कीजिए |
- सामने खुले नए पेज पर अब अपना नाम, ईमेल आईडी और कैप्चा कोड को enter कीजिए |
- इसके बाद“ जनरेट ओटीपी” के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए|
- अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा |
- ओटीपी को दर्ज करके वेरीफाई कराएं |
- इसके पश्चात आपको बाकी आवेदन फॉर्म भरना होगा |
- JPEG Form मैं आवश्यक दस्तावेज upload कीजिए |
- समीक्षा करने के बाद आवेदन पत्र जमा कर दीजिए |
- इसके बाद इसका प्रिंट आउट निकाल कर भविष्य के लिए सुरक्षित कर ले |
- इस प्रकार आपका ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा |
PMSYM Yojana Official Website
यदि आपको PMSYM योजना की ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी नहीं है तो आप निश्चिंत रहिए| हम आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की ऑफिशल वेबसाइट नीचे बताने जा रहे हैं |
Official website link – https://maandhan.in/shramyogi
PMSYM Yojana Helpline Number
यदि आपको इस योजना के तहत आवेदन करने में किसी भी प्रकार की समस्या होती है | अतः इसके लिए सरकार द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है | इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं | यह हेल्पलाइन नंबर नीचे दिया गया है |
1800 267 6888
E-mail ID for PMSYM Yojana
यदि आपको इस योजना के तहत आवेदन करने में किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप ईमेल भी कर सकते हैं | प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत दो ईमेल आईडी जारी की गई है ,जो निम्नलिखित हैं |
[email protected]
[email protected]
Conclusion-
प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना को दिनांक 15 फरवरी 2019 को लागू किया गया था | इस योजना के तहत देश के सभी असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी | इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु के पश्चात ₹3000 की धनराशि प्रतिमाह प्रदान की जाएगी | जिससे वह बुढ़ापे में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहें |
PMSYM योजना के तहत आवेदन करने वाले लाभार्थियों की आयु 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के बीच निर्धारित की गई है | योजना में शामिल होने के लिए लाभार्थियों का आधार कार्ड ,बैंक खाते से लिंक होना चाहिए | यदि आवेदक आयकर दाता है तो वह योजना का लाभ नहीं उठा सकता है | असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाना ही इस योजना का उद्देश्य है |
प्यारे दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का यह आर्टिकल अवश्य ही पसंद आया होगा | यदि आप हमें किसी भी प्रकार का कोई सुझाव देना चाहते है | अतः आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सुझाव को हम तक पहुंचा सकते हैं |